असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 10 सितंबर। संघ प्रदेश में प्रस्तावित वीवीआईपी विजिट को देखते हुए दमण जिला प्रशासन ने सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी है। दमण जिले में 11 और 12 सितंबर को नो फ्लाइंग जोन घोषित किया गया है। इस दौरान इस जोन में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून तथा अन्य किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि संचालित करने पर प्रतिबंध रहेगा। दमण की उप-विभागीय मजिस्ट्रेट (एसडीएम) आरती अग्रवाल ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता 2023 की धारा 163 के तहत आदेश जारी करते हुए 11 और 12 सितंबर 2026 को पूरे दमण जिले में नो-फ्लाइंग जोन घोषित किया है। यह आदेश वीवीआईपी की सुरक्षित हवाई आवाजाही सुनिश्चित करने के उद्देश्य से जारी किया गया है। प्रशासन की ओर से जारी आदेश के अनुसार 11 और 12 सितंबर को वीवीआईपी का विमान दमण जिले के नानी दमण स्थित नमो एयरपोर्ट से लैंड और टेक-ऑफ करेगा। वीवीआईपी की सुरक्षा तथा सुरक्षित हवाई मार्ग को ध्यान में रखते हुए ऐसी सभी गतिविधियों पर रोक लगाई गई है, जिनसे हवाई यातायात में किसी प्रकार की बाधा या सुरक्षा संबंधी खतरा उत्पन्न हो सकता है। आदेश के तहत दमण जिले में ड्रोन, पैराग्लाइडर, हॉट एयर बैलून तथा अन्य किसी भी प्रकार की हवाई गतिविधि संचालित करने पर प्रतिबंध रहेगा। इसके अलावा ऐसे हेलीकॉप्टरों की उड़ान पर भी रोक रहेगी, जिनसे वीवीआईपी के सुरक्षित हवाई मार्ग में किसी प्रकार की बाधा या अवरोध उत्पन्न होने की आशंका हो। एसडीएम ने आदेश में स्पष्ट किया है कि यह प्रतिबंध 11 सितंबर से 12 सितंबर 2026 तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन का कहना है कि वीवीआईपी दौरे के दौरान सुरक्षा और हवाई यातायात को निर्बाध बनाए रखने के लिए यह कदम आवश्यक है। आदेश में यह भी उल्लेख किया गया है कि दमण जिले में रहने वाले सभी लोगों को व्यक्तिगत रूप से नोटिस देना संभव नहीं है। इसलिए भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163(2) के प्रावधानों के तहत यह आदेश एकतरफा जारी किया गया है। प्रशासन ने चेतावनी दी है कि आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्ति के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता 2023 की धारा 223 के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी। जिला प्रशासन ने नागरिकों से अपील की है कि वे निर्धारित अवधि के दौरान किसी भी प्रकार की प्रतिबंधित हवाई गतिविधि न करें और वीवीआईपी सुरक्षा व्यवस्था में सहयोग करें।

