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दमण कोर्ट ने 16 महीने की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को सुनाई 20 साल जेल की सजा

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 30 जुलाई। दमण कोर्ट ने आज एक मामले की सुनवाई करते हुए 16 महीने की मासूम से दरिंदगी करने वाले हैवान को 20 साल जेल की सजा सुनाई है। नानी दमण के डाभेल स्थित (मंजूबेन की चाल) क्षेत्र में 16 महीने की मासूम बच्ची के साथ दुष्कर्म करने वाले आरोपी को जिला एवं सत्र न्यायधीश राजेश तिवारी की अदालत ने दोषी करार देते हुए 20 साल की कड़ी कैद और 10 हजार रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। प्राप्त जानकारी के अनुसार मामला 19 जनवरी 2023 (ऋकफ ऊं३ी: 19/01/2023, उ१्रेी ठङ्म. 9/23) का है। उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ का मूल निवासी आरोपी दिलीप रामचंद्र गौतम (जो खुद 4 बच्चों का बाप है) ने शराब के नशे में इस हैवानियत को अंजाम दिया। मासूम बच्ची अपनी मां के पास बैठी थी, तभी आरोपी उसे बिस्किट दिलाने का झांसा देकर अपने साथ ले गया। जब काफी देर तक बच्ची नहीं दिखी, तो मां ने उसकी तलाश शुरू की। कुछ समय बाद आरोपी बच्ची को उठाकर वापस लाया, लेकिन बच्ची का अंडरवेयर गायब था और उसके प्राइवेट पार्ट से खून बह रहा था। जब मां ने उससे पूछताछ की, तो आरोपी मौके से फरार हो गया। डॉक्टरी जांच में बच्ची के प्राइवेट पार्ट पर गंभीर चोट (टियर) और किसी ऑब्जेक्ट के इस्तेमाल की पुष्टि हुई।
ठोस सबूतों और पुलिस की त्वरित कार्रवाई से मिली सजा: मामले में एसएचओ/पीएसआई विशाल पटेल और इंचार्ज ऑफिसर धनजी दुबारिया की टीम ने मुस्तैदी से जांच की। घटना के महज एक महीने के भीतर 27 फरवरी 2023 को चार्जशीट दाखिल कर दी गई थी। मुकदमे के दौरान पुलिस ने अदालत के समक्ष बेहद मजबूत पक्ष रखा। कुल 10 गवाहों के बयान और फोरेंसिक सबूतों के आधार पर केस साबित हुआ। जिसमें आरोपी का मासूम को ले जाते हुए फुटेज मिला। वहीं एफएसएल रिपोर्ट में आरोपी और मासूम बच्ची, दोनों के कपड़ों पर खून के निशान (ब्लड सैंपल) मैच हुए। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए आरोपी को पहले भी जमानत (बेल) नहीं मिली थी। अदालत ने धारा आईपीसी 376 (अब इठर की सुसंगत धाराएं) और पॉक्सो (ढडउरड) एक्ट की धारा 6 के तहत आरोपी को 20 साल की सजा सुनाकर जेल भेज दिया। मामले में सरकारी लोक अभियोजक हरिओम उपाध्याय ने जोरदार पैरवी करते हुए दोषी को सलाखों के पीछे पहुंचवाया।

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