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28 मई को मनाये जाने वाले बकरीद को लेकर दीव जिला मजिस्ट्रेट ने जारी किये दिशानिर्देश

असली आज़ादी न्यूज नेटवर्क, दीव 20 मई। 28 मई 2026 को ईद-उल-जुहा (बकरीद) पर्व मनाये जाने के अवसर पर किसी भी अप्रिय घटना व जान-माल के नुकसान की आशंका को रोकने एवं कानून एवं व्यवस्था बनाए रखते हुए शांति, सौहार्द एवं सार्वजनिक व्यवस्था सुनिश्चित करने हेतु जिला मजिस्ट्रेट दीव राहुल देव बूरा द्वारा भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 की धारा 163 के अंतर्गत निषेधाज्ञा जारी की गई है। जारी आदेश के अनुसार 27/05/2026 से 29/05/2026 तक कतिपय प्रतिबंध प्रभावी रहेंगे। जारी आदेश के अंतर्गत किसी भी गोजातीय अथवा प्रतिबंधित पशु की कुर्बानी पर पूर्ण प्रतिबंध रहेगा। सार्वजनिक स्थानों पर भीतरी या बाहरी परिसर में कुर्बानी संबंधी गतिविधियां प्रतिबंधित रहेंगी जिसमें सड़कें, फुटपाथ, अस्पताल, नर्सिंग होम, विद्यालय, महाविद्यालय, मंदिर, मस्जिद, अन्य धार्मिक स्थल, पार्क एवं अन्य सार्वजनिक स्थान शामिल हैं। साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर खुले रूप में मांस अथवा पशु का मृत शरीर ले जाने पर प्रतिबंध रहेगा एवं सड़कों एवं फुटपाथों पर नमाज अदा करने की अनुमति नहीं होगी। इसके अतिरिक्‍त, सांप्रदायिक वैमनस्य फैलाने, हथियार लेकर चलने, शांति भंग करने तथा अत्यधिक तेज ध्वनि वाले माइक्रोफोन के उपयोग पर भी प्रतिबंध रहेगा। प्रशासन द्वारा नागरिकों से अपील की गई है कि वे आदेश का पालन करते हुए शांति एवं सौहार्द बनाए रखने में सहयोग करें। प्रशासन द्वारा जारी आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता, 2023 की धारा 223 के अंतर्गत विधिसम्मत कार्रवाई की जाएगी।

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