असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 11 मार्च। जल संरक्षण और भूजल संसाधनों के सतत प्रबंधन की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए दमण जिला प्रशासन ने जिले में संचालित औद्योगिक इकाइयों के लिए वर्षा जल संचयन (फं्रल्ल६ं३ी१ ऌं१५ी२३्रल्लॅ) को अनिवार्य कर दिया है। दमण जिला कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, 2023 (बीएनएसएस) की धारा 152, पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986, जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम, 1974, और जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन विभाग, नदी विकास और गंगा कायाकल्प, केंद्रीय भूजल प्राधिकरण द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 24/09/2020 के नियम 4.1 और केंद्रीय भूजल प्राधिकरण (सीजीडब्ल्यूए)/केंद्रीय भूजल बोर्ड (सीजीडब्ल्यूबी) के दिशा-निर्देश/अधिसूचना के तहत आदेश जारी किया है। जारी आदेश के अनुसार जिन औद्योगिक इकाइयों का प्लिंथ या छत क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट या उससे अधिक है, उन्हें आदेश जारी होने की तिथि से तीन माह के भीतर वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करनी होगी। इस प्रणाली में छत से वर्षा जल एकत्र करने की व्यवस्था, फिल्ट्रेशन प्रणाली, परकोलेशन पिट तथा रिचार्ज वेल शामिल होंगे। यह सभी व्यवस्थाएँ लोक निर्माण विभाग और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप स्थापित करनी होंगी। औद्योगिक इकाइयों को वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित करने के बाद इसकी अनुपालन रिपोर्ट संबंधित समिति को प्रस्तुत करनी होगी। साथ ही सभी उद्योगों को जल संरक्षण के लिए आधुनिक एवं जल-कुशल तकनीकों को अपनाने के निर्देश भी दिए गए हैं, जिससे भूजल पर निर्भरता कम की जा सके। कम्प्लायंस के लिए कमेटी बनाई गई है। जिसमें दमण डिप्टी कलेक्टर (एचक्यू) को चेयरपर्सन, एक्जीक्यूटिव इंजीनियर (पीडब्ल्यूडी) दमण को सदस्य एवं दमण मामलतदार को सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। इस आदेश का पालन न करने पर एनवायरनमेंट (प्रोटेक्शन) एक्ट, 1986 के सेक्शन 15 और दूसरे मौजूदा कानूनों के तहत पेनल्टी एक्शन लिया जाएगा, जिसमें फाइन, पानी/बिजली सप्लाई का डिस्कनेक्शन, कंसेंट टू ऑपरेट/एनओसी को रद्द करना/इनकार करना, और लीगल प्रोसीडिंग्स शुरू करना शामिल है। प्लानिंग एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी दमण उन इंड्ट्रिरयल यूनिट्स को लिस्ट करेगी जिनका प्लिंथ/रूफ एरिया 3000 वर्ग फुट से ज्यादा है। मामलतदार और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दमण, ब्लॉक डेवलपमेंट और एक्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दमण, पीडब्ल्यूडी एक्जीक्यूटिव इंजीनियर दमण और ऑफिसर इन चार्ज पॉल्यूशन कंट्रोल यूनिट दमण को आदेश अनुपालन को सत्यापित करने के लिए क्षेत्र निरीक्षण के माध्यम से प्रवर्तन के निर्देश दिये गये है। प्रशासन ने यह भी स्पष्ट किया है कि आदेश के पालन की नियमित निगरानी की जाएगी और नियमों का उल्लंघन करने पर आवश्यक कार्रवाई की जाएगी।

