ऑनलाइन प्रॉपर्टी टैक्स भरने पर मार्च 2027 तक मिलेगी 1% की छूट
असली आज़ादी न्यूज नेटवर्क, वलसाड, 19 अगस्त।
वापी महानगरपालिका (मनपा) ने डिजिटल इंडिया की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। करदाताओं (टैक्सपेयर्स) की सुविधा के लिए गृहकर (प्रॉपर्टी टैक्स) विभाग की दो और मुख्य सेवाओं को पूरी तरह ऑनलाइन कर दिया गया है। मनपा कमिश्नर एन. एफ. चौधरी और डिप्टी कमिश्नर किरणसिंह राणा के मार्गदर्शन में टैक्स विभाग का डिजिटलाइजेशन किया गया है, ताकि नागरिकों को दफ्तरों के चक्कर न काटने पड़ें।
टैक्स विभाग के हेड क्लर्क राकेश ठक्कर ने बताया कि अब नागरिकों को असेसमेंट फॉर्म लेने के लिए सरकारी दफ्तर नहीं आना होगा। इसके लिए संपत्ति धारकों को वापी महानगरपालिका की आधिकारिक वेबसाइट vapicity.in पर जाकर अपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर से लॉग-इन करना होगा। यदि कोई पिछला प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है, तो उसे चुकाने के बाद मात्र 20 रुपये की सरकारी फीस देकर असेसमेंट फॉर्म ऑनलाइन डाउनलोड किया जा सकता है। खास बात यह है कि इस ऑनलाइन फॉर्म पर किसी हस्ताक्षर (सिग्नेचर) या मुहर (स्टैम्प) की जरूरत नहीं होगी। फॉर्म की सत्यता की जांच उस पर दिए गए बारकोड को स्कैन करके की जा सकेगी। व्यवसाय करने वालों के लिए भी अब रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट (RC) और एनरोलमेंट सर्टिफिकेट (EC) दर्ज कराने और टैक्स भरने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। स्वतंत्र व्यवसाय करने वाले (EC करदाता) हर साल और कर्मचारियों को रखने वाले व्यापारी या संस्थाएं (RC करदाता) हर महीने वेबसाइट पर जरूरी फॉर्म अपलोड कर अपना प्रोफेशनल टैक्स ऑनलाइन भर सकेंगे। मनपा के गृहकर विभाग ने नागरिकों से अपील की है कि वे इस ऑनलाइन सुविधा का अधिक से अधिक लाभ उठाएं। जो भी टैक्सपेयर्स अपना प्रॉपर्टी टैक्स ऑनलाइन भरेंगे, उन्हें मार्च 2027 तक 1 प्रतिशत की छूट (रिबेट) दी जाएगी।

