– शिक्षा निदेशालय ने नए स्कूल शिक्षा नियम 2026 के तहत मान्यता और पूर्व अनुमति को बताया अनिवार्य
असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण, 30 जुलाई। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव प्रशासन के शिक्षा निदेशालय ने 12 जून, 2026 को केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन के आधिकारिक गजट में दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव स्कूल शिक्षा नियम 2026 अधिसूचित किए हैं। इन नियमों के कुछ प्रावधानों के अनुसार, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश में चल रहे सभी गैर-मान्यता प्राप्त स्कूल, स्वतंत्र प्री-प्राइमरी स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा देने वाले संस्थान (जैसे कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, धार्मिक संस्थान या कोई अन्य समान शैक्षिक केंद्र) को इस क्षेत्र में संस्थान चलाने के लिए शिक्षा निदेशालय से जरूरी मान्यता या अनुमति लेनी होगी। इसलिए दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव केंद्र शासित प्रदेश में कोई भी गैर-मान्यता प्राप्त शैक्षिक संस्थान, धार्मिक संस्थान, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर या शिक्षा देने वाला कोई अन्य संस्थान चलाने वाले सभी शैक्षिक संस्थानों, ट्रस्टों, सोसायटियों, संगठनों और व्यक्तियों को सूचित किया जाता है कि दादरा हवेली और दमण-दीव स्कूल शिक्षा नियम, 2026 के प्रावधानों के तहत शिक्षा निदेशक से मान्यता या पूर्व अनुमति लेना अनिवार्य है। गैर-मान्यता प्राप्त स्कूलों को दादरा नगर हवेली और दमण-दीव स्कूल शिक्षा नियम 2026 के नियम 30 के तहत, मौजूदा मान्यता प्राप्त स्कूलों के अलावा हर प्राइवेट स्कूल के लिए अपना कामकाज शुरू करने या जारी रखने से पहले शिक्षा निदेशक से मान्यता प्राप्त करना ज़रूरी है। इसलिए बिना मान्यता के चल रहे सभी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे तय तरीके से मान्यता के लिए आवेदन करें, ऐसा न करने पर, दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव स्कूल शिक्षा अधिनियम, 1984 और उसके तहत बने नियमों के अनुसार ऐसे स्कूलों के खिलाफ जरूरी कार्रवाई की जाएगी। प्री-प्राइमरी स्कूल को बच्चों के लिए मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 (एन) के तहत मान्यता प्राप्त स्कूलों के साथ चल रहे प्री-प्राइमरी स्कूलों को छोड़कर, सभी प्राइवेट प्री-प्राइमरी स्कूलों को दादरा नगर हवेली और दमण-दीव स्कूल शिक्षा नियम 2026 के नियम 33 के तहत शिक्षा निदेशक से मान्यता लेनी होगी। इसलिए सभी अलग से चल रहे प्राइवेट प्री-प्राइमरी स्कूलों और बिना मान्यता वाले स्कूलों के साथ चल रहे प्री-प्राइमरी स्कूलों को निर्देश दिया जाता है कि वे तय तरीके से मान्यता के लिए आवेदन करें। शिक्षा देने वाले धार्मिक संस्थानों को दादरा नगर हवेली और दमण-दीव स्कूल शिक्षा नियम 2026 के नियम 11(3) के तहत, शिक्षा देने वाले हर धार्मिक संस्थान को नियम 30 के तहत मान्यता लेनी होगी और पब्लिक परीक्षा कराने वाले किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से जुड़ना होगा, साथ ही संबंधित बोर्ड द्वारा तय किए गए करिकुलम और सिलेबस का पालन करना होगा। अन्य शैक्षणिक संस्थानों को दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव स्कूल शिक्षा नियम 2026 के नियम 13 के अनुसार, कोचिंग सेंटर, ट्यूशन सेंटर, धार्मिक केंद्र या अनौपचारिक शिक्षा देने वाले किसी भी अन्य केंद्र सहित हर संस्थान को अपना कामकाज शुरू करने या जारी रखने से पहले शिक्षा निदेशक से पूर्व अनुमति लेनी होगी। इसके अलावा ऐसे हर संस्थान या केंद्र को केंद्र सरकार या दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव के संघ प्रशासन द्वारा समय-समय पर तय सभी सुरक्षा और कानूनी ज़रूरतों और नियमों का पालन करना होगा। जो संस्थान अभी बिना जरूरी मान्यता या पूर्व अनुमति के चल रहे हैं, उन्हें निर्देश दिया जाता है कि वे इस प्रेस नोट के जारी होने की तारीख से एक महीने के भीतर दानह और दमण के दीव के संबंधित जिला शिक्षा कार्यालयों में तय दस्तावेज़ों के साथ अपने आवेदन जमा करें। दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव स्कूल शिक्षा अधिनियम 1984 और दादरा और नगर हवेली और दमण और दीव स्कूल शिक्षा नियम, 2026 दानह और दमण के संघ प्रशासन की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध हैं।

