असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 19 जनवरी। दमण जिला पंचायत के पूर्व प्रमुख सुखा पटेल को डबल मर्डर केस में मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दी गई बेल को आज सुप्रीम कोर्ट ने रद्द कर दिया है। सूत्रों से मिली जानकारी अनुसार दमण पुलिस ने मुंबई हाईकोर्ट द्वारा सुखा पटेल को दी गई बेल को देश की सर्वोच्च अदालत सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस एस. वी. एन भट्टी की बेंच ने इस मामले में आज अपना फैसला सुनाते हुए सुखा पटेल को मुंबई हाईकोर्ट द्वारा दी गई बेल को रद्द कर दिया और सुखा पटेल को सरेंडर करने का भी आदेश दिया है। अब सुखा पटेल को फिर से जेल जाना पडेगा। गौरतलब है कि तत्कालीन दमण जिला पंचायत प्रमुख सुखा पटेल पर अप्रैल 2018 में भीमपोर गांव के निवासी अपने दो विरोधियों की सुपारी देकर हत्या कराने का आरोप है। 21 अक्टूबर 2019 को दमण पुलिस की डबल मर्डर केस में जांच सुखा पटेल तक पहुंची थी। लेकिन सुखा पटेल को भनक लगते ही वो जिला पंचायत कार्यालय से पुलिस को चकमा देकर फरार हो गया था। दमण पुलिस ने सुखा पटेल को गिरफ्तार करने के लिए कई टीमें गठित की थी। 24 फरवरी 2020 को दमण पुलिस ने चंडीगढ के मोहाली पुलिस के साथ संयुक्त ऑपरेशन में सुखा पटेल को उसके साथी के साथ गिरफ्तार कर लिया था। तब से ही सुखा पटेल जेल में बंद था। कुछ समय पहले मुंबई हाईकोर्ट से बेल मिलने के बाद सुखा पटेल जेल से बाहर आया था। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद फिर से उन्हें जेल जाना पडेगा।