असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 12 जून। विश्व बाल श्रम निषेध दिवस के अवसर पर राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण दमण एवं जिला न्यायालय दमण द्वारा जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर अधिवक्ताओं एवं न्यायालय के कर्मचारियों ने संयुक्त रूप से घर-घर जाकर नागरिकों को विधिक सेवाओं की जानकारी प्रदान की तथा जागरूकता पंपलेट वितरित किए। अभियान के दौरान लोगों को बाल श्रम उन्मूलन, बच्चों के अधिकारों की सुरक्षा तथा निःशुल्क विधिक सहायता योजनाओं के बारे में विस्तार से अवगत कराया गया। उन्होंने बताया कि आर्थिक रूप से कमजोर, महिला, वरिष्ठ नागरिक, दिव्यांगजन एवं अन्य पात्र वर्गों को राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा निःशुल्क कानूनी सहायता उपलब्ध कराई जाती है। अधिवक्ताओं और न्यायालय कर्मियों ने नागरिकों से बाल श्रम के विरुद्ध जागरूक रहने तथा किसी भी प्रकार के शोषण की जानकारी संबंधित विभाग को देने की अपील की। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में कानूनी जागरूकता बढ़ाना और बच्चों के सुरक्षित एवं उज्ज्वल भविष्य के प्रति लोगों को संवेदनशील बनाना था।

