असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 06 अक्टूबर। पर्यटन विभाग ने आज बैक टू बैक दो-दो सर्कुलर जारी कर प्रदेश में चल रहे होटलों, गेस्ट हाउसों, होम स्टे एवं बेड एवं ब्रेक फास्ट की सुविधा देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए जरुरी दिशानिर्देश जारी किये है। एक सर्कुलर में पर्यटन निदेशक अरुण गुप्ता ने बताया है कि होटलों, गेस्ट हाउसों, होम स्टे एवं बेड एवं ब्रेक फास्ट की सुविधा देने वाले प्रतिष्ठानों के लिए दादरा नगर हवेली और दमण-दीव पर्यटक व्यापार पंजीकरण अधिनियिम, 1982 की धारा 7 के प्रावधान और उनके तहत बनाए गये नियमों के अनुसार उक्त व्यवसाय के लिए पंजीकरण/लाइसेंस अनिवार्य है। पर्यटन विभाग के संज्ञान में आया है कि संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के जिलों में विभिन्न होटल, होम स्टे, बेड और ब्रेक फास्ट व्यवसाय आवश्यक पंजीकरण/ लाइसेंस के बिना संचालित हो रहे है जो अधिनियम का घोर उल्लंघन है। अब ऐसे सभी प्रतिष्ठानों को निर्देश दिया जाता है कि वे होटल/ होम स्टे/ बेड एण्ड ब्रेक फास्ट व्यवसाय का संचालन तुरंत बंद करे और होटल/ होम स्टे/ बेड एण्ड ब्रेक फास्ट व्यवसाय शुरु करने से पहले आवश्यक लाइसेंस ले लें। दिशानिर्देश का पालन नहीं करने वाले लोगों के खिलाफ कार्यवाही की जायेगी। दूसरे सर्कुलर में पर्यटन विभाग ने उन लाइसेंस धारक होटलों के लिए दिशानिर्देश जारी करते हुए कहा है कि विभाग के संज्ञान में आया है कि दमण जिले में विभिन्न होटल अपने लाइसेंस को रिन्यू कराये बिना संचालित हो रहे है। ऐसे सभी होटलों को निर्देश दिया जाता है कि वे उचित प्रक्रिया का पालन करके तुरंत होटल का लाइसेंस रिन्यू कराये या तुरंत संचालन बंद कर दे। अन्यथा उनके खिलाफ कार्रवाई की जायेगी।