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2 हजार के नोट पर लगी रोक, 30 सिंतबर तक बैंक में जमा कर सकते

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, नई दिल्ली 19 मई। 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले जिस बात की आशंका थी वह सच साबित हुई है। 2016 की नोटबंदी के बाद देश में 2000 रुपये के नोटों की पिछले कुछ सालों में हुई जमाखोरी में एक ही झटके में बाहर लाने के लिए मोदी सरकार ने नोटबंदी 2.0 का ऐलान करते हुए 2000 रुपये के नोट को पर रोक लगा दी है। आरबीआई 2000 रुपये के नोट को बाजार से वापस लेगा। भारतीय रिजर्व बैंक के 19 मई के सर्कुलर में कहा गया है कि 2000 रुपये मूल्यवर्ग के करेंसी नोटों को चलन से वापस ले लिया जाएगा। यह नोट 30 सितंबर 2023 तक वैध रहेंगे। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वह अपने बैंक या नजदीकी बैंक में उन्हें जमा कर सकते हैं या बदलकर दूसरे मूल्यवर्ग के नोट ले सकते हैं। बैंकों में नोट बदलने की यह सुविधा 23 मई से शुरू होगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने सर्कुलर जारी करते हुए 2000 रुपये के नोट को वापस लेने की बात कही है। आरबीआई ने कहा है कि ये नोट 30 सितंबर तक वैध रहेंगे। यह कदम भारतीय रिजर्व बैंक की स्वच्छ नोट नीति के तहत लिया गया है। एक बयान में कहा गया है कि आरबीआई ने बैंकों से 30 सितंबर 2023 तक 2000 रुपये के नोट जमा करने या बदलने की सुविधा देने को कहा है। जिन लोगों के पास 2000 रुपये के नोट हैं वह अपने बैंक में जमा कर सकते हैं या उन्हें किसी भी बैंक शाखा में अन्य मूल्यवर्ग के बैंक नोटों में बदल सकते हैं। बैंक खातों में यह नोट बिना किसी प्रतिबंध के सामान्य तरीके से जमा किए जा सकते हैं। आरबीआई ने कहा कि कोई भी एक बार में 20,000 रुपये तक के 2,000 रुपये के नोटों को बदल सकेगा। बैंकों में नोट बदलने की सुविधा 23 मई से उपलब्ध होगी। एटीएम में 2000 रुपये के नोट नहीं भरने के लिए बैंकों को कोई निर्देश नहीं दिया गया है।

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