असली आजादी न्यूज नेटवर्क, दमण 01 सितंबर। दमण के सोमनाथ विस्तार में वर्ष 2022 में हुए सड़क हादसे के एक मामले में जेएमएफसी न्यायालय ने आरोपी विवेकानंद सिंह निवासी वापी को दोषी करार देते हुए शाम होने तक कोर्ट में रूकने की सजा और ढाई हजार रूपए के जुर्माने का आदेश दिया है। वहीं न्यायालय ने पीड़िता को 25 हजार का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया है। प्राप्त जानकारी के अनुसार, 21 जून 2022 को सोमनाथ जंक्शन के पास सड़क पार कर रही अनीता वर्मा को एक ट्रक ने टक्कर मार दी थी। दुर्घटना में अनीता वर्मा के पैर में चोट लगी थी। मामले में ट्रक नंबर जीजे-15-एबी-5341 के चालक के खिलाफ कार्रवाई की गई। मामले की जांच के बाद पुलिस द्वारा एफआईआर नंबर 53/2022 दर्ज की गई थी। जांच पूरी होने के बाद मामले के इंचार्ज अधिकारी ने 12 सितंबर 2022 को न्यायालय में चार्जशीट दाखिल की थी। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी श्री ओमकार जे. कुलकर्णी ने मामले की सुनवाई के दौरान अभियोजन पक्ष की ओर से कुल 6 गवाहों के बयान सुनने के बाद आरोपी विवेकानंद सिंह निवासी साई रेजिडेंसी, छीरी, वापी, जिला वलसाड, मूल निवासी बिहार को भारतीय दंड संहिता की धारा 279 और 338 और मोटर व्हीकल एक्ट 184 के तहत दोषी करार देते हुए शाम होने तक न्यायालय में रूकने के साथ-साथ 2,500 रूपये का अर्थदंड की सजा सुनाई है। न्यायालय ने दुर्घटना में घायल हुई अनीता वर्मा को 25,000 रूपये का मुआवजा दिए जाने का आदेश दिया है। सरकारी वकील श्रीराम देशपांडे ने मामले में जोरदार पैरवी की।

