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‘सुकून’ गाय के घी में मिलावट के मामले में मैसर्स सावत्ता फूड प्रोडक्ट्स पर विनियामक कार्रवाई: 8224 किलो से अधिक स्टॉक किया जप्त

असली आजादी न्यूज नेटवर्क,दमण 23 अक्टूबर। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के स्वास्थ्य विभाग ने प्रशासक प्रफुल पटेल के दूरदर्शी नेतृत्व और सक्रिय मार्गदर्शन में खाद्य सुरक्षा के लिए अपने विशेष निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान को और तेज कर दिया है। खाद्य सुरक्षा विभाग दमण ने एक महत्वपूर्ण कार्रवाई करते हुए रिंगणवाड़ा, कचीगाम स्थित दुग्ध प्रसंस्करण इकाई मैसर्स सावत्ता फूड प्रोडक्ट्स को खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 की धारा 32 के अंतर्गत सुधार नोटिस एवं शो कॉज नोटिस जारी किया है। इसके साथ ही सुकून घी ब्रांड के तहत बेचे जा रहे इनके उत्पाद की बिक्री एवं आपूर्ति तत्काल रोकने के निर्देश दिए गए हैं। यह विनियामक कार्रवाई प्रतिष्ठान से लिए गए गाय के घी के एनफोर्समेंट सैंपल नमूने के प्रयोगशाला परीक्षण में विफल होने के बाद की गई है। एक एनएबीएल मान्यता प्राप्त प्रयोगशाला द्वारा किए गए विश्लेषण में यह प्रामाणित हुआ है कि उत्पाद में वेजिटेबल (वनस्पति) फैट की मिलावट की गई है। जांच में β-२्र३ङ्म२३ी१ङ्म’ (एक प्लांट स्टेरोल जो शुद्ध डेयरी फैट में नहीं होना चाहिए) की उपस्थिति, 24.0 के न्यूनतम मानक के मुकाबले 1.32 का कम आर.एम. मूल्य, और सकारात्मक बौडॉइन (इं४ङ्मि४्रल्ल) परीक्षण पाया गया, जो गंभीर खाद्य सुरक्षा चिंताओं को उजागर करता है। कार्रवाई के दौरान, खाद्य सुरक्षा अधिकारियों द्वारा प्रतिष्ठान से कुल 8,224.37 किलोग्राम अमानक गाय का घी आधिकारिक रूप से जब्त किया गया है। इस मिलावट के अतिरिक्त, प्रतिष्ठान के वैधानिक निरीक्षण के दौरान खाद्य सुरक्षा एवं स्वच्छता मानकों में कई अन्य कमियां भी पाई गईं। निरीक्षण के दौरान परिसर अस्वच्छ पाया गया और कच्चे माल के सुरक्षित भंडारण हेतु उचित व्यवस्था का अभाव था। खाद्य कारोबार संचालक स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकरण से आवश्यक खाद्य संचालकों एवं कर्मचारियों के चिकित्सा फिटनेस प्रमाणपत्र तथा कच्चे माल की खरीद से संबंधित आवश्यक बिल एवं अभिलेख (ळ१ंूीुं्र’्र३८) प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा। साथ ही तैयार उत्पाद की नियमित जांच के लिए आवश्यक इन-हाउस प्रयोगशाला व्यवस्था अथवा एफएसएसएआई द्वारा अनुमोदित एनएबीएल प्रयोगशाला से संबद्धता भी नहीं पाई गई। निर्धारित समयसीमा में शो कॉज नोटिस का संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत न किए जाने की स्थिति में खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत संबंधित खाद्य सुरक्षा लाइसेंस के निलंबन अथवा निरस्तीकरण सहित आगे की विनियामक कार्रवाई की जा सकती है। स्वास्थ्य विभाग, दमण सुरक्षित खाद्य सामग्री की उपलब्धता, उपभोक्ताओं के स्वास्थ्य की सुरक्षा तथा खाद्य सुरक्षा मानकों के प्रभावी अनुपालन के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है। खाद्य सुरक्षा संबंधी निरीक्षण एवं नियमानुसार प्रवर्तन कार्रवाई पूरे प्रदेश में निरंतर जारी रहेगी।

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