असली आजादी न्यूज नेटवर्क दमण, 09 अक्टूबर। संघ प्रदेशों के चुनाव आयुक्त सुधांशु पांडे ने संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव में स्थानीय स्वराज संस्थाओं के चुनाव की घोषणा कर दी है। दादरा नगर हवेली जिला पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों एवं सिलवासा नगरपालिका, दमण जिला पंचायत, सभी ग्राम पंचायतों एवं दमण नगरपालिका और दीव जिले की 4 ग्राम पंचायतों को छोडकर चुनाव के लिए अधिसूचन जारी की गई है। दीव जिले की महारानी लक्ष्मीबाई वणाकबारा, महाराणा प्रताप साउदवाडी, शहीद भगत सिंह और सरदार वल्लभभाई पटेल ग्राम पंचायतों को छोडकर शेष ग्राम पंचायतों में चुनाव होगा। संघ प्रदेश थ्रीडी प्रशासन द्वारा 10 अक्टूबर 2025 को अधिसूचना जारी होने के साथ ही नामांकन प्रक्रिया भी शुरु हो जायेगी। नामांकन करने की अंतिम तिथि 17 अक्टूबर है और 18 अक्टूबर को नामांकन पत्रों की जांच होगी। 20 अक्टूबर तक नाम वापस लिये जा सकेंगे। 5 नवंबर 2025 को मतदान होगा। 11 नवंबर 2025 तक चुनाव प्रक्रिया संपन्न कर ली जायेगी। संघ प्रदेशों के चुनाव आयोग द्वारा जारी प्रेस नोट में बताया गया है कि केंद्र शासित प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव में ग्राम पंचायतों (दीव जिले में महारानी लक्ष्मीबाई वणाकबारा, महाराणा प्रताप साउदवाडी, शहीद भगत सिंह और सरदार वल्लभभाई पटेल ग्राम पंचायतों को छोड़कर) और जिला पंचायतों के पिछले आम चुनाव अक्टूबर/नवंबर 2020 में हुए थे। इन ग्राम पंचायतों और जिला पंचायतों की पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष की अवधि शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत विनियमन, 2012 की धारा 19(1) में कहा गया है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत, जब तक कि उसे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत पहले ही भंग नहीं कर दिया जाता है, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी, इससे अधिक नहीं। इसके अलावा, उक्त विनियमन की धारा 64(1) में कहा गया है कि जिला पंचायत, जब तक कि उसे वर्तमान में लागू किसी कानून के तहत पहले ही भंग नहीं कर दिया जाता है, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पाँच वर्ष तक जारी रहेगी, इससे अधिक नहीं। दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव पंचायत (चुनाव प्रक्रिया) नियम, 2023 के नियम 22 में कहा गया है कि पंचायत की अवधि समाप्त होने या उसके विघटन पर नई पंचायत के गठन के उद्देश्य से आम चुनाव कराया जाएगा। इसी प्रकार, केंद्र शासित प्रदेश दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव में दमण नगरपालिका और सिलवासा नगरपालिका के पिछले आम चुनाव भी अक्टूबर/नवंबर 2020 में हुए थे। इन नगर परिषदों की पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष की अवधि भी शीघ्र ही समाप्त होने वाली है। दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव नगर परिषद विनियमन, 2004 की धारा 43 में कहा गया है कि कोई परिषद, जब तक कि धारा 296 के तहत पहले भंग न कर दी जाए, अपनी पहली बैठक के लिए नियत तिथि से पांच वर्ष तक बनी रहेगी, इससे अधिक नहीं। दादरा और नगर हवेली तथा दमण और दीव नगर परिषद (चुनाव) नियम, 2025 के नियम 22 में कहा गया है कि परिषद की अवधि समाप्त होने या उसके विघटन पर नई परिषद के गठन के उद्देश्य से आम चुनाव कराया जाएगा। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव निर्वाचन आयोग, केंद्र शासित प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली और दमण एवं दीव में सभी ग्राम पंचायतों (दीव जिले में 4 ग्राम पंचायतों को छोड़कर), सभी जिला पंचायतों, दमण नगर परिषद और सिलवासा नगर परिषद के लिए अगले आम चुनाव की तिथि घोषित की गई है। इन चुनावों के लिए संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव में पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनावों में राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के मार्गदर्शन के लिए चुनाव आयोग दादरा नगर हवेली और दमण एवं दीव द्वारा 7 जून, 2000 को जारी आदर्श आचार संहिता के प्रावधान और इस विषय पर आयोग द्वारा बाद में जारी निर्देश लागू होंगे। इसके अतिरिक्त, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा समय-समय पर आदर्श आचार संहिता पर जारी निर्देशों का भी पालन किया जाएगा। आदर्श आचार संहिता तत्काल प्रभाव से लागू हो गई है। सभी संबंधितों से अनुरोध है कि वे आदर्श आचार संहिता का कड़ाई से पालन करें।