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लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल को हत्या के प्रयास मामले में 10 साल कैद की हुई सजा

असली आजादी न्यूज नेटवर्क, लक्षद्वीप 11 जनवरी। लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और चार अन्य को हत्या के प्रयास मामले में 10 साल की सजा हुई है। कवरत्ती जिला एवं संत्र न्यायालय ने बुधवार को यह सजा सुनाई। कोर्ट ने इन पर एक-एक लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया है। इन सभी आरोपियों के खिलाफ साल 2009 में केस दर्ज हुआ था। सांसद और चार अन्य ने कथित रूप से पूर्व केंद्रीय मंत्री पीएम सईद के दामाद मोहम्मद सालिह पर हमला किया था। सालिह पर यह हमला साल 2009 के लोकसभा आम चुनाव के दौरान हुआ था। मोहम्मद सालिह ने 17 अप्रैल 2009 को पुलिस में दर्ज कराई अपनी शिकायत में आरोप लगाया था कि मोहम्मद फैजल और उनके साथी नूरुल अमीन, मोहम्मद हुसैन थंगल, मोहम्मद बशीर थंगल और अन्य लोग दरवाजा तोड़कर उनके घर में घुसे और उनके ऊपर तलवार, छूरे और लोहे के रॉड जैसे खतरनाक हथियारों से जानलेवा हमला किया। इस दौरान उन्होंने घर में भी तोड़फोड़ की थी और उसे घर छोडने की धमकी भी दी थी। इस हमले में मोहम्मद सालिह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। केरल के एक अस्पताल में मोहम्मद सालिह महीनों तक भर्ती रहे। मोहम्मद सालिह की शिकायत पर 17 अप्रैल 2009 को एंड्रोथ पुलिस स्टेशन में मोहम्मद फैजल एवं अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 147, 342, 324, 307, 448, 427, 506 आर/डब्ल्यू 149 के तहत मामला दर्ज किया गया था। विस्तृत जांच करने के बाद जांच अधिकारी ने 2016 में माननीय न्यायालय के समक्ष आरोप पत्र दायर किया था। प्रारंभिक सुनवाई जेएमएफसी कोर्ट एंड्रोथ में शुरु हुई और बाद में इस मामले को केन्द्रशासित प्रदेश लक्षद्वीप के जिला एवं सत्र न्यायालय में स्थानांतरित कर दिया था। 11 जनवरी 2023 को लक्षद्वीप जिला एवं सत्र न्यायाधीश ने इस मामले में फैसला सुनाते हुए लक्षद्वीप के सांसद मोहम्मद फैजल और अन्य चार अभियुक्तों को दोषी करार देते हुए 10 साल कारावास की सजा सुनाई। इसके साथ ही सभी को एक-एक लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है। जिला एवं सत्र न्यायालय के निर्देशानुसार चारों आरोपियों को कन्नूर सेंट्रल जेल भेज दिया गया है। सांसद मोहम्मद फैजल को सजा होने के बाद अब उन पर अयोग्यता की तलवार लटक गई है। उल्लेखनीय है कि 2022 में टूना मछली एक्सपोर्ट स्कैम में भी लक्षद्वीप सांसद मोहम्मद फैजल के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गयी थी। यह मामला भी कोर्ट में लंबित है।

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