asliazadi
दमन, दानह, दीव की खबरें

दादरा नगर हवेली में नई आबकारी नीति से लगभग 92 बार एवं रेस्टोरेंट पर हुई तालेमारी

– अक्टूबर 2020 में लागू हुई नई आबकारी नीति में निर्धारित किए गए मापदंडों के आधार पर लाइसेंस धारकों को जगह बदलने की दी गई थी मोहलत: आबकारी विभाग
असली आजादी न्यूज नेटवर्क, सिलवासा 7 अप्रैल। संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव के विलय के बाद संघ प्रशासन द्वारा एक नई संयुक्त आबकारी नीति बनाई गई थी, जिसका नाम संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव आबकारी अधिनियम 2020 रखा गया था। इस अधिनियम के तहत स्कूल, मंदिर, मस्जिद, चाल, पुलिस थाना, रिहायशी इलाके के 100 मीटर के दायरे में आने वाले सभी बार और शराब की दुकानों को लाइसेंस रिन्यू नहीं करने का या नया लाइसेंस जारी नहीं करने का अधिनियम बनाया गया था। आबकारी विभाग के अधिकारियों का कहना है कि अक्टूबर 2020 में ही संघ प्रदेश दादरा नगर हवेली और दमण-दीव आबकारी अधिनियम 2020 लागू कर दिया गया था और जिन लाइसेंस धारकों के शराब की दुकान अथवा बार इन मानकों के दायरे में आते थे उन्हें अपने लाइसेंस रिन्यू कराने के लिए नई जगह स्थानांतरित करने को अनुमोदित भी किया गया था। लेकिन लाइसेंस धारकों ने नई जगह पर अपने लाइसेंस को स्थानांतरित करने में रुचि नहीं दिखाई थी, जिसके बाद नए वित्तीय वर्ष 2021 से ऐसे लगभग 92 बार और रेस्टोरेंट तथा लाइसेंसी शराब की दुकानों के लाइसेंस रिन्यू नहीं किए गए हैं। जिसके कारण आज से ऐसे लगभग 92 बार और शराब की दुकान पर तालेमारी रहेगी। प्रशासन द्वारा इस संबंध में कोई नया आदेश लाया जाता है तब तक यह सभी बार और रेस्टोरेंट बंद रहेंगे और 54 लाइसेंस, जिसमें होटल और रेस्टोरेंट तथा दूसरे शराब की दुकानें शामिल है वह नियमों के अंतर्गत आने के कारण यथावत चालू रहेंगे।

Related posts

दमण में निफ्ट कैंपस की स्थापना के लिए डीआईए की टीम ने प्रशासक प्रफुल पटेल का माना आभार

Vijay Bhatt

दमण कोस्टगार्ड एयर स्टेशन के पास दिखा तेंदुआ : दमण प्र्रशासन ने नागरिकों एवं पर्यटकों को सतर्क रहने की दी सलाह

Vijay Bhatt

प्रशासक प्रफुल पटेल ने सीपी दिल्ली कप टी-20 टूर्नामेंट की उपविजेता संघ प्रदेश थ्रीडी की पुलिस टीम को दी शुभकामनाएं

Vijay Bhatt

Leave a Comment